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पुस्तकालय-

1 – महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के बाद फीस की रसीद तथा परिचय पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने पर पुस्तक ग्रहण पत्रक प्राप्त किया जा सकेगा | इस पत्रक को प्रस्तुत करने पर ही पुस्तक निर्गत की जायेगी |
2 – देय तिथि तक पुस्तक न लौटने पर प्रतिदिन पच्चास पैसे की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा |
3 – पुस्तक खो जाने, फट जाने या नष्ट हो जाने पर पुस्तक की नई प्रति या पुस्तक का प्रतिस्थापन मूल्य जमा करना होगा |
4 – सन्दर्भ ग्रन्थ केवल पुस्तकालय में ही देखने के लिए पुस्तक ग्रहण पत्रक या परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर मिल सकते है | पुस्तकालय से बाहर ले जाने के लिए के उन्हें निर्गत नहीं किया जा सकेगा |
5 – कोई छात्र/छात्रा जिस पुस्तक को प्राप्त करना चाहतें है | यदि वह निर्गत है तो उसे पुस्तक आरक्षण पत्र भरकर जमा करना चाहिए | पुस्तक वापस लौटने पर आरक्षण पत्र भरने वालों को क्रम से निर्गत की जायेगी | किन्तु पुस्तक लौट आने के चार दिन बाद तक यदि आरक्षण भरने वाला विद्यार्थी पुस्तक नहीं लेता है तो आरक्षण निरस्त समझा जायेगा |
6 – अन्य विद्यार्थी द्वारा माँग ने होने पर ही कोई पुस्तक डॉ सप्ताह के लिए निर्गत की जा सकेगी |
7 – वार्षिक परीक्षा से पूर्व समस्त पुस्तकें लौटा देने पर ही पुस्तकालय से अदेयता प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा |
8 – पुस्तकालय के निर्देशों का पालन करें |

वाचनालय

1 – समाचार पत्र वाचनालय में ही बैठकर पढ़े जा सकते है उन्हें बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है |
2 – पत्रिकाएं परिचय पत्र जमा करके वाचनालय में निर्धारित समय के लिए ही निर्गत करायी जा सकती है | उन्हें घर ले जाने की अनुमति नहीं है |
3 – पत्रिकाओं पर लिखना या उन्हें फाड़ना दण्डनीय अपराध है |
4 – वाचनालय में निष्प्रयोज्य बैठना या बात करना उचित नहीं है |