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स्थापित वर्ष: 1988

नोट -

1 – शुल्क जमा करने के पश्चात लौटाया नहीं जायेगा |
2 – उपर्युक्त दरें अन्तिम है | विश्वविद्यालय तथा शासन से आगे प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार शुल्क दरों में परिवर्तन नहीं हो सकता है |
3 – प्रतिभूमि राशि की वापसी के लिए दुसरे सत्र के अक्टूबर माह में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे | इसके लिए आवश्यक है | कि छात्र/छात्रायें अपनी प्रथम शुल्क रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें यह धन चेक द्वारा लौटाया जायेगा |
4 – नियमानुसार विलम्ब दण्ड/अर्थदण्ड भी देय होगा |
5 – शुल्क तथा अन्य धनराशियों की रसीद विध्यार्थों को अपने हित में सुरक्षित रखनी चाहिए |

उपस्थिति

पुरे शिक्षण सत्र में दिये प्रत्येक विषय के कुल व्याख्यानों में अलग-अलग 75 प्रतिशत उपस्थित आवश्यक है | यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है तो वह विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं होगा|